Edited By Kamini,Updated: 23 Jul, 2026 12:29 PM

पंजाब में बिना स्टेट टैक्स और आवश्यक परमिट के चल रही बाहरी टूरिस्ट बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है।
बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): पंजाब में बिना स्टेट टैक्स और आवश्यक परमिट के चल रही बाहरी टूरिस्ट बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। बरनाला में हुई ताजा कार्रवाई ने न केवल एक बस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, बल्कि यह भी उजागर किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले कुछ वाहन लंबे समय से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। विभाग द्वारा रोकी गई टूरिस्ट बस नंबर UP75AT1855 ग्वालियर (मध्य प्रदेश) से श्री अमृतसर साहिब जा रही थी। जांच के दौरान पता चला कि बस ने पंजाब में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य स्टेट टैक्स जमा नहीं कराया था। इस पर विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बस को इंपाउंड कर लिया और नियमानुसार 50 हजार रुपये का चालान किया। जुर्माना भरने के बाद ही बस को छोड़ा गया।
'पंजाब केसरी' से विशेष बातचीत के दौरान अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.) जसनजोत सिद्धू ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्वालियर से आ रही एक टूरिस्ट बस पंजाब में बिना स्टेट टैक्स जमा किए चल रही है। सूचना के आधार पर टीम ने नाकाबंदी कर बस को रोका और दस्तावेजों की जांच की। जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की गई।
2-3 वर्षों में 18 चालान, केवल 4 का ही किया भुगतान
ए.आर.टी.ओ. जसनजोत सिद्धू ने खुलासा किया कि यह मामला केवल एक चालान तक सीमित नहीं है। रिकॉर्ड के अनुसार पिछले दो से तीन वर्षों में इसी बस के करीब 18 चालान हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से केवल चार चालानों का ही भुगतान किया गया है, जबकि विभिन्न राज्यों में इस बस के करीब 1 लाख 30 हजार रुपये के चालान अब भी लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले यह दर्शाते हैं कि कुछ वाहन मालिक लगातार नियमों का उल्लंघन कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
विधानसभा में भी उठा था मामला
ए.आर.टी.ओ. ने बताया कि बिना परमिट और बिना टैक्स चल रही बसों का मुद्दा हाल ही में पंजाब विधानसभा में भी उठाया गया था। विधायक नरिंदर कौर भराज ने सदन में इस गंभीर विषय को उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने जांच अभियान और तेज कर दिया है। जसनजोत सिद्धू ने कहा कि कोई भी कमर्शियल वाहन या टूरिस्ट बस बिना स्टेट टैक्स चुकाए पंजाब में नहीं चल सकती। जो वाहन मालिक सरकारी नियमों का उल्लंघन कर टैक्स चोरी करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रति किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
उन्होंने सभी टूरिस्ट बस एवं कमर्शियल वाहन मालिकों से अपील की कि पंजाब में प्रवेश करने से पहले अपने वाहनों के परमिट, स्टेट टैक्स तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें। नियमों का पालन करने से न केवल कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है, बल्कि यात्रियों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब होगी सरप्राइज चेकिंग
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में बरनाला सहित आसपास के प्रमुख राजमार्गों और प्रवेश मार्गों पर सरप्राइज चेकिंग और तेज की जाएगी। बिना स्टेट टैक्स, बिना परमिट अथवा ओवरलोडिंग करते पाए जाने वाले प्रत्येक कमर्शियल वाहन और टूरिस्ट बस के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सभी वाहन चालकों के लिए समान नियम लागू करना, सरकारी राजस्व की सुरक्षा करना तथा प्रदेश में कानूनी और पारदर्शी परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। बरनाला में हुई यह कार्रवाई अन्य वाहन मालिकों के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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