Edited By Sunita sarangal,Updated: 24 Oct, 2019 09:59 AM
वाहनों में तेजधार व नुकीले हथियार ले जाने पर पाबंदी
जालन्धर(शौरी): कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने त्यौहारी मौसम को देखते हुए शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए धारा-144 के तहत और कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के निर्देशों पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डी.सी.पी.) कानून-व्यवस्था बलकार सिंह ने 2 अलग-अलग आदेशों में जहां एक तरफ वाहनों में तेजधार व नुकीले हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सेना व पुलिस की वर्दी बेचने पर भी रोक लगाई है।
डी.सी.पी. बलकार सिंह ने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के क्षेत्राधिकार में कुछ लोग बेसबॉल, तेज हथियार गाड़ी में रख कर चलते हैं। आदेश ये है कि 24 अक्तूबर से 23 दिसम्बर, 2019 तक ऐसे तेजधार हथियारों को अपने वाहनों में ले जाने से गुरेज करें। कमिश्नरेट पुलिस क्षेत्राधिकार में कुछ दुकानदार या दर्जी जोकि पुलिस, अर्द्धसैनिक बल या सैनिकों की वर्दियां बनाकर बेचते हैं, वे आई-कार्ड को देखकर ही लोगों को वर्दी बेचें और नाम और पते को रजिस्ट्रर में दर्ज करें क्योंकि जरूरत पड़ने पर उन्हें पुलिस को अपना रिकार्ड पेश करना होगा। यह आदेश भी 26 अक्तूबर से लेकर 25 दिसम्बर 2019 तक कमिश्नरेट पुलिस जालन्धर के क्षेत्राधिकारी में लागू रहेंगे।