Edited By Sunita sarangal,Updated: 18 Oct, 2019 12:29 PM
एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के संबंध में दीनानगर पुलिस ने धारा 174 अधीन कार्रवाई की है
गुरदासपुर(विनोद, हरमनप्रीत): एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के संबंध में दीनानगर पुलिस ने धारा 174 अधीन कार्रवाई की है, जबकि मृतका की बड़ी बहन के अनुसार उसकी बहन अमनदीप पत्नी मक्खन मसीह निवासी गांव गादड़ियां की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि उसे जहरीली दवाई देकर मारा गया है। इस कारण यह मामला अभी संदिग्ध बना हुआ है।
क्या है मामला:
मृतका अमनदीप पुत्री खजान मसीह की बहन नीतू ने सिविल अस्पताल में आरोप लगाया कि अमनदीप का विवाह लगभग 17 वर्ष पहले मक्खन मसीह पुत्र जलाल मसीह निवासी गादड़ियां से हुआ था तथा उससे 3 बच्चे भी हैं, परंतु विवाह के कुछ साल बाद से ही मक्खन मसीह तथा अमनदीप के बीच अनबन रहने लगी थी क्योंकि मक्खन मसीह अन्य महिलाओं मे रूचि रखता था जो अमनदीप को बर्दाश्त नहीं था। इस संबंधी 2-3 बार रिश्तदारों ने समझौता भी कराया था।
नीतू ने आरोप लगाया कि लगभग 3 माह से उसकी बहन अमनदीप तथा मक्खन मसीह के बीच एक लड़की को लेकर तनाव बना हुआ था। उसने बताया कि गत शाम मक्खन मसीह का उसे फोन आया था कि अमनदीप ठीक नहीं है तथा उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है, बाद में मुझे कहा गया कि अमनदीप की मौत हो गई है तथा उसका शव गांव ले जाया जा रहा है। मृतका की बहन ने आरोप लगाया कि मक्खन मसीह मुझे यह दबाव डाल रहा था कि सभी को यह कहा जाए कि अमनदीप की मौत हार्ट अटैक से हुई है। हमने गांव गादड़ियां पहुंच कर पुलिस को सूचित किया तथा शव को सिविल अस्पताल लाया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर होगी कार्रवाई : पुलिस स्टेशन इंचार्ज
संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत संबंधी दीनानगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज बलदेव राज शर्मा ने कहा कि अमनदीप कौर को पहले गुरदासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में लाया गया था। उसकी हालत चिंताजनक होने के कारण अमृतसर अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतका की 15 वर्षीय बेटी मुस्कान ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह 10वीं कक्षा की छात्रा है। शाम को ट्यूशन लेकर वापिस घर आई तो उसकी मां की हालत ठीक नहीं थी।
उसकी मां अमनदीप ने उसे कहा कि वह गेहूं स्टोर करने वाले ढोल को खोल रही थी तो उसमें रखी दवाई ने उस पर असर किया है तथा उसकी तबीयत खराब हो गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने तो मृतका की बेटी तथा एक चाचा ससुर के बयान पर अभी धारा 174 अधीन कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर यदि मामला संदिग्ध पाया गया तो रिपोर्ट अनुसार कार्रवाई होगी।