Edited By Neetu Bala,Updated: 03 Feb, 2024 06:48 PM
चैक बाउंस के केस में अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 1 साल की सजा व 5 हजार रूपए जुर्माना अदा करने का आदेश किया है।
श्री मुक्तसर साहिबः चैक बाउंस के केस में अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 1 साल की सजा व 5 हजार रूपए जुर्माना अदा करने का आदेश किया है। जानकारी के अनुसार मेगावे इंटरनेशनल फर्म के मालिक नीरज कुमार ने अपनी फर्म के खाते में से डेढ लाख रूपए व अपने निजी खाते में से दो लाख 10 हजार रूपए राकेश कुमार वासी भागसर को कर्ज दिया था। उस कर्जे की अदायगी के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता पक्ष से एक पहले लिखी तारीख वाले चैक दिए थे व कहा था निश्चित तारीख पर चैक बैंक में लगाकर कैश करवा लेना। कर्जे की मियाद पूरी होने पर जब नीरज कुमार ने राकेश कुमार द्वारा दिए दोनों चैक अपने खाते में लगाए तो चैक बैंक द्वारा राकेश कुमार के खाते में पैसे न होने के कारण वापस कर दिए। नीरज कुमार शिकायतकर्ता ने अपने वकील अशोक कुमार गिरधर के जरिए मामला अदालत के ध्यान में लाए, जहां दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया, परंतु राजीनामे पर भी राकेश कुमार ने बनती रकम नीरज कुमार को नहीं दी, जिस पर मामला दर्ज दोबारा अदालत में गया तो अदालत महेश कुमार जेएमआई सी ने नीरज कुमार के वकील अशोक कुमार गिरधर की दलीलों से सहमत होते राकेश कुमार को एक साल की कैद व 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा का आदेश दिया है।
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