Edited By Urmila,Updated: 16 Jun, 2023 02:15 PM

बता दें कि इससे पहले मार्च महीने में मां की तबीयत खराब होने पर एक दिन की पेरोल मिली थी।
पंजाब डेस्क: नशा तस्कर जगदीश भोला को पंजाब हाईकोर्ट ने 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि 8 जून को उक्त सरगना की मां की मृत्यु हो गई थी जिसके चलते जगदीश भोला ने अपनी मां के भोग की अंतिम रस्मों पूरा करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। जानकारी के अनुसार भोला को 16 से 18 जून तक मिली है। सारी रस्में पुलिस कस्टडी में पूरी की जाएंगी। इस दौरान भोला पर 2 आई.पी.एस. अधिकारी तैनात किए गए है। इसी के साथ जगदीश भोला को लेकर बठिंडा के डी.सी. को भी आदेश जारी किए गए हैं।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने 19 जून को भोला को श्री कीरतपुर साहिब में अस्थियां विसर्जन करने की भी मंजूरी दी है। 19 जून की शाम को भोला दोबारा जेल जाएगा। जानकारी के अनुसार सरगना जगदीश भोला ने मां की अंतिम रस्मों को पूरा करने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। बता दें कि इससे पहले मार्च महीने में मां की तबीयत खराब होने पर एक दिन की पेरोल मिली थी।
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