Edited By Subhash Kapoor,Updated: 20 Apr, 2026 10:58 PM

पंजाब सरकार के विभाग अपनी लापरवाहियों के मामले में पिछले सारे रिकार्ड तोड़ने को आमदा है। हाल ही में ताजा मामले में ताजपुर रोड की सेंट्रल जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हवालाती की मौत के चलते परिजनों ने हिरासत में यातना का आरोप लगाने का कड़ा...
लुधियाना (स्याल) : पंजाब सरकार के विभाग अपनी लापरवाहियों के मामले में पिछले सारे रिकार्ड तोड़ने को आमदा है। हाल ही में ताजा मामले में ताजपुर रोड की सेंट्रल जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हवालाती की मौत के चलते परिजनों ने हिरासत में यातना का आरोप लगाने का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने एडीजीपी (जेल), डीएम व सुपरीटेंडेंट, सैट्रल जेल को नोटिस जारी कर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग (पीएसएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस संत प्रकाश, जस्टिस गुरबीर सिंह व सदस्य जितेंद्र सिंह शंटी के अधीन आयोग ने उक्त मामले में अगामी सुनवाई 22 मई को रखकर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
बता दें कि मृतक हवालाती जितेंद्र सिंह पर कथित बलात्कार आरोप का मामला दर्ज होने के चलते जेल में बंद था। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक हवालाती की पत्नी ने सिविल अस्पताल में पत्रकारों को बताया कि उसके चेहरे व शरीर पर चोट के निशान थे। पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन में से किसी ने भी उन्हें सही जानकारी नहीं दी। उसने हत्या का भी आरोप लगाया। और कहा कि मेरे पति हवालाती को जेल के अंदर ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वह न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच/रिपोर्ट, वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट,सैट्रल जेल के सुपरीटेंडेंट की विस्तृत रिपोर्ट, डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा मृतक की रिपोर्ट, साथ ही घटना के समय जेल में तैनात/पदस्थ अधिकारियों के नाम,पदनाम और संपर्क नंबर जमा करें। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि एक कॉपी जिला एवं सत्र न्यायाधीश लुधियाना,जिला मजिस्ट्रेट,लुधियाना व सैट्रल जेल,सु परीटेंडेंट को भेजी जाए।ताकि वह अगली सुनवाई की तारीख से एक सप्ताह पहले आयोग संबंधित रिपोर्ट जमा कर सकें।