पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एस.सी., एस.टी. एक्ट को लेकर दिए ये आदेश

Edited By Sunita sarangal,Updated: 20 Oct, 2021 12:37 PM

the punjab haryana high court has ordered the sc st these orders act

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एस.एसी., एस.टी. एक्ट के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही इस एक्ट में शिकायत दे सकता है। यानी की पीड़ित के रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी ही शामिल हो सकते हैं।

चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एस.एसी., एस.टी. एक्ट के अनुसार केवल पीड़ित व्यक्ति ही इस एक्ट में शिकायत दे सकता है। यानी की पीड़ित के रिश्तेदार, कानूनी अभिभावक और कानूनी उत्तराधिकारी ही इस एक्ट के अनुसार शामिल हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी तीसरे के कहने पर  दी शिकायत पर कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होगी। इस मामले को लेकर पंजाब के डी.जी.पी. व सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को आदेश दिया है कि यदि जांच में सच लगे तो पहले जिला अटार्नी से राय ली जाए कि क्या एस.सी., एस.टी. एक्ट का मामला सही या नहीं। इसके बाद ही एफ.आई.आर. दर्ज होगी। 

जिक्रयोग्य है कि जालंधर में इस मामले को लेकर पारिवारिक विवाद सामने आया। बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उसके माता-पिता उसकी पत्नी को लेकर अनुसूचित जाति को लेकर गलत शब्द बोल रहे थे, क्योंकि उसने एक अनुसूचित जाति की लड़की से शादी की थी। पारिवारिक विवाद को लेकर 3 लोगों ने इस मामले पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी जो अपने आपको सामाजिक कार्यकर्त्ता बता रहे थे। हाईकोर्ट ने बताया कि ये तीनों किसी भी तरह से कानूनी तौर पर पीड़िता से संबंधित नहीं है। दूसरी तरफ पीड़ित महिला ने किसी भी तरह की गई टिप्पणी पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पंजाब के डी.जी.पी. वह सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को आदेश जारी किए हैं कि पीड़ित के अलावा किसी तीसरे पक्ष के कहने पर एस.सी., एस.टी. एक्ट के मामले में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होगी।

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