Edited By Vatika,Updated: 20 Dec, 2024 04:00 PM
जारी नियम 63 के तहत ये आदेश जारी किए हैं।
चंडीगढ़: पंजाब के जल स्त्रोत विभाग ने बिस्त दोआब नहर को 33 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मौसम और फसलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिस्त दोआब नहर पर चल रहे निर्माण कार्यों के मद्देनजर नहर बंद रहेगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 20 दिसंबर, 2024 से 21 जनवरी, 2025 तक 33 दिनों (दोनों दिन शामिल) के लिए नहर बंद करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने नार्दन उत्तरी भारत नहर एवं जल निकासी अधिनियम, 1873 (1873 का अधिनियम 8) के तहत जारी नियम 63 के तहत ये आदेश जारी किए हैं।