Edited By Vatika,Updated: 12 Feb, 2025 04:27 PM
![the court gave this punishment to the seller of water and cold drinks](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_14_59_063481789cold-ll.jpg)
अजय को संबंधित एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।
चंडीगढ़: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) ने यहां सेक्टर-17 बस स्टैंड पर बिना लाइसेंस के यात्रियों को पैकेटबंद बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की बोतलें बेचते पकड़े गए एक दुकानदार को आरोपी करार देते हुए पूरा दिन अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी दुकानदार की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जो सेक्टर-17 ISBT में अजय ट्रैडर्स के नाम पर कन्फेक्शनरी की दुकान चलाता है।
यह कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के तहत की गई। दर्ज मामले के तहत आरोपी के खिलाफ शिकायत सैक्टर-16 जी.एम.एस.एच. के सेहत विभाग के फूड सेफ्टी अफसर द्वारा दी गई थी। दायर मामले के तहत चंडीगढ़ सेहत वि भाग के फूड सेफ्टी अफसर ने शिकायत में बताया कि 16 नवंबर 2022 को उनकी टीम सैक्टर-17 स्थित आई.एस.बी.टी. में खाने पीने वाली वस्तुओं की जांच करने पहुंची थी।
उन्होंने देखा कि बस स्टैंड पर अजय ट्रेडर्स के नाम पर चल रही कन्फेक्शनरी की दुकान द्वारा यात्रियों को पैकेड बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक और बोतलबंद पानी बेच रही थी। इस संबंध में लाइसेंस के बारे में पूछा गया था। इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अजय कुमार के खिलाफ चालान जारी कर मुकदमा दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी दुकानदार अजय को संबंधित एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।