प्रशासन ने हुक्का के इस्तेमाल को लेकर जारी किए नए आदेश

Edited By Kamini,Updated: 14 Feb, 2023 03:05 PM

the administration issued new orders regarding the ban on hookah bars

यू.टी प्रशासन ने सोमवार को शहर में हुक्का के इस्तेमाल पर लगाए प्रतिबंध को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया।

चंडीगढ़ (रजिंदर) : यू.टी प्रशासन ने सोमवार को शहर में हुक्का के इस्तेमाल पर लगाए प्रतिबंध को 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया। इसके मुताबिक शहर के किसी भी बार, क्लब, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट आदि में हुक्का का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्लब, बार आदि पर ताला लगाने के साथ ही मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है। आदेश में कहा गया है कि शहर में गुपचुप तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है।

फ्लेवर्ड हुक्का के नाम पर निकोटिन वाले हुक्का का भी इस्तेमाल होने लगा है। तंबाकू के अलावा हुक्का में दूसरे तरह के केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। इसके अलावा हुक्का पीने वालों में कोरोना संक्रमण की आशंका अधिक है। हुक्का पीने वाले फेफड़ों की बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जो कोरोना संक्रमण की स्थिति में और गंभीर साबित हो सकता है।

इतना ही नहीं हुक्का से जुड़े पाइप को आपस में शेयर किया जाता है, जो कोरोना संक्रमण का कारण हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। नया आदेश 15 अप्रैल 2023 तक लागू रहेगा। वहीं, अगर कोई क्लब, बार, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके मालिक के खिलाफ आईपीसी-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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