Edited By Kalash,Updated: 17 Feb, 2025 05:47 PM
![strict restrictions order till 10 april](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_13_57_340353584orderinpunjab-ll.jpg)
ये आदेश 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
मोहाली : जिला मजिस्ट्रेट मोहाली आशिका जैन ने जिले में विभिन्न तरह की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला प्रशासनिक परिसर सेक्टर-76 मोहाली के अंदर और चारदीवारी के बाहर 100 मीटर के घेरे में धरने और रैलियां करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मेमोरेंडम देने के लिए 5 से कम संख्या में व्यक्ति दफ्तर के अंदर आ सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने जिले के एयरफोर्स स्टेशन से एक हजार मीटर के क्षेत्र (जिले की सीमा में) के आस-पास मांसाहार की दुकानें चलाने और उसका कचरा फैंकने, अमन-कानून की स्थिति को कायम रखने के लिए जिले की सीमा में पड़ती सभी पानी की टंकियों, ट्यूबवेलों, टेलीफोन टावरों, सरकारी/निजी इमारतों पर चढ़ने और उनके आसपास धरने/रैली निकालने, सड़कें आदि जाम करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।
इनके अलावा डी.सी. ने कहा कि जिले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, हथियारों या हिंसा वाले गाने, जनतक इकट्ठ, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने, प्रदर्शन करने, किसी भाईचारे के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने पर भी पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश लागू रहेंगे। ये आदेश 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
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