Edited By Kamini,Updated: 11 Aug, 2025 04:02 PM

यह आदेश 10वीं और 12वीं कक्षा की अगस्त 2025 की पूरक परीक्षाएं (कम्पार्टमेंट-रि-अपीयर, ओपन स्कूल सहित), अतिरिक्त विषय और ओपन स्कूल ब्लॉक-11 की परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
बठिंडा : जिले में सख्त पाबंदियों की आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थापित परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के घेरे में आम जनता के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश 10वीं और 12वीं कक्षा की अगस्त 2025 की पूरक परीक्षाएं (कम्पार्टमेंट-रि-अपीयर, ओपन स्कूल सहित), अतिरिक्त विषय और ओपन स्कूल ब्लॉक-11 की परीक्षाओं के मद्देनजर जारी किए गए हैं। ये परीक्षाएं 29 अगस्त 2025 तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों गुरु कांशी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावर हाउस रोड बठिंडा, एमबीआर पब्लिक हाई स्कूल नई बस्ती बठिंडा, सरकारी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बठिंडा और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौड़ खुर्द बठिंडा पर आयोजित की जा रही हैं। यह आदेश परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 29 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा।
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