Edited By Vatika,Updated: 30 Nov, 2024 01:15 PM
इसके मद्देनजर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई गई है।
बठिंडा: जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद पारे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला बठिंडा की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों आदि के खतरनाक स्टंट/प्रदर्शन के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेशों के मुताबिक, पिछले दिनों प्रदेश में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों से स्टंट करते समय युवाओं को गंभीर चोटें आईं और एक युवक की मौत भी हो गई है। इसके मद्देनजर ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई गई है। ये आदेश 21 जनवरी 2025 तक लागू रहेंगे।