Edited By Kamini,Updated: 29 Jan, 2025 09:05 PM
जालंधर वासियों के लिए अहम खबर सामने आई है।
जालंधर : जालंधर वासियों के लिए अहम खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा शोर प्रदूषण की रोकथाम संबंधी जारी हिदायतों को मुख्य रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि मैरिज पैलेसों, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसीबल से कम होना चाहिए। इसके साथ ही बसों, कारों, मोटरसाइकिल और सभी प्रकार के वाहनों पर प्रेशर हॉर्न पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि मैरिज पैलेसों और सार्वजनिक स्थानों आदि पर लाउड स्पीकर आदि का उपयोग करने से पहले पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और अनुमोदन के बाद लाउड स्पीकर के उपयोग का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। यह आदेश 28 मार्च 2025 तक लागू रहेगा।
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