Edited By Kalash,Updated: 06 Mar, 2025 06:23 PM

यह आदेश धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मद्देनजर जारी किया है।
बठिंडा (विजय): राष्ट्रपति द्रोपदी मुरमू के 11 मार्च को बठिंडा दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी बरती जा रही है। राष्ट्रपति यहां एम्स तथा सैंट्रल यूनिवर्सिटी में होने वाले समागमों में शिरकत करने के लिए बठिंडा पहुंच रही हैं। इस संबंध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम पूनम सिंह ने राष्ट्रपति के बठिंडा आगमन के मद्देनजर जिले के क्षेत्र को नो ड्रोन जोन क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने यह आदेश धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मद्देनजर जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिले की सीमा के अंदर नो ड्रोन जोन क्षेत्र घोषित किया जाना बेहद जरूरी है। इसलिए ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश 8 मार्च 2025 से 11 मार्च 2025 तक लागू रहेंगे।
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