शहर में जारी हुए सख्त आदेश, धारा 163 के तहत होगी कार्रवाई

Edited By Urmila,Updated: 19 Nov, 2025 01:13 PM

strict orders issued in the city

जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है।

नवांशहर (त्रिपाठी) : जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है कि फार्मेसियों द्वारा प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की अनुमति के आधार पर और निर्धारित अवधि के लिए ही दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मेसी द्वारा इस दवा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस दवा का उपयोग आमतौर पर चिकित्सा विशेषज्ञ/मनोचिकित्सक/जी.डी.एम.ओ. द्वारा फाइब्रोमायल्जिया/न्यूराल्जिया जैसी बीमारियों से संबंधित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है, लेकिन अत्यधिक उपयोग से दवा के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, फार्मेसी द्वारा प्रीगैबलिन का वितरण केवल एक सक्षम डॉक्टर की अनुमति के आधार पर और निर्धारित अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए।

जिले में चेहरा ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर चेहरा ढककर/मास्क लगाकर वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सकीय देखरेख में मास्क या कोई अन्य वस्तु पहनी हो।

चेहरा ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध का आदेश

जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, लूटपाट और चोरी की घटनाएं आमतौर पर बाजारों में चेहरा ढककर वाहन चालकों (विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों) द्वारा की जाती हैं। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि चेहरा ढककर अपराध करने वालों की पहचान करना मुश्किल होता है, जिसे देखते हुए ये आदेश जारी किए गए हैं।

दोपहिया वाहनों के साइलैंसर बदलने और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध

इसी प्रकार, जिला मैजिस्ट्रेट ने ध्वनि प्रदूषण रोकने और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु जिले में दोपहिया वाहनों के साइलैंसर बदलने और साइलैंसर वाले पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश साइलैंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों और पटाखे फोड़ने वाले वाहन मालिकों पर भी लागू होंगे। उपरोक्त आदेश 16 जनवरी, 2026 तक लागू रहेंगे।

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