Edited By Kamini,Updated: 20 Sep, 2025 10:27 AM

पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
पंजाब डेस्क : पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान शराब पीते पकड़े गए पुलिसकर्मी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। कोर्ट ने कहा कि वर्दीधारी बलों में अनुशासन सर्वोपरि है और ऐसा व्यवहार गंभीर कदाचार है, जो न केवल अनुचित है, बल्कि सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिए भी खतरा है। 7 साल पुराने एक मामले में फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा कि एक कांस्टेबल की 2 वेतन वृद्धि रोकने की सजा न तो गंभीर थी और न ही आनुपातिक।
बैंच ने कहा कि जब याचिकाकर्ता कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक पुलिस अधिकारी है, तो उसके खिलाफ आरोप साबित होने के बाद दी गई सजा को अनुचित नहीं माना जा सकता। 2018 में दायर एक याचिका में, कांस्टेबल ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), चंडीगढ़ के 4 अक्टूबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी थी। कैट ने सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी थी।
यह याचिका कई वर्षों तक विभिन्न पीठों के समक्ष लंबित रही, लेकिन अंततः एक ही सुनवाई में इसका निपटारा कर दिया गया। चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने अदालत को बताया कि कांस्टेबल ने शराब के नशे में होटल मालिक और एक ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार किया था। मेडिकल रिपोर्ट में भी उसके नशे में होने की पुष्टि हुई थी। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उसे मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। अदालत ने कहा कि उसने अपील, पुनरीक्षण या न्यायाधिकरण की कार्यवाही से पहले यह आपत्ति नहीं उठाई थी। यह पहली बार है कि यह तर्क उच्च न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है।
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