शहर में 28 फरवरी तक इस काम पर सख्त पाबंदी, अधिकारियों को जारी हुए आदेश

Edited By Vatika,Updated: 03 Jan, 2025 03:01 PM

strict ban on this work till february 28

जिले के सरकारी भवनों और पानी की टंकियों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे कर्मियों की ड्यूटी लगाने के आदेश

फाजिल्का: जिला मैजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जिला फाजिल्का की सीमा के भीतर सरकारी भवनों और पानी की टंकियों पर चढ़ने से आम जनता/व्यक्तियों/प्रदर्शनकारियों को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।

उन्होंने जिला फाजिल्का की सीमा में आने वाली सभी सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन अधिकारी/कर्मचारी/चौकीदार की 24 घंटे ड्यूटी लगाएं ताकि किसी को भी टंकियों पर चढ़ने से रोका जा सके । यह आदेश जिले में 28 फरवरी तक लागू रहेगा।

Related Story

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!