Edited By Urmila,Updated: 27 Jan, 2025 01:30 PM
पंजाब भर में सरकार की ओर से चाइना डोर स्टोर करने, बेचने और चाइना डोर की इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई है।
फिरोजपुर (कुमार): पंजाब भर में सरकार की ओर से चाइना डोर स्टोर करने, बेचने और चाइना डोर की इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई हुई है क्योंकि यह डोर मनुष्यों के साथ-साथ पशु, पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है और जिला फिरोजपुर में एस.एस.पी. सौम्या मिश्रा के दिशा निर्देशों अनुसार पुलिस द्वारा इस डोर की बिक्री करने वालों के खिलाफ विशेष रूप में अभियान चलाया गया है और चेकिंग की जा रही है ।
यह जानकारी देते हुए डी.एस.पी. सिटी फिरोजपुर सुखविंदर सिंह ने बताया कि थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने एसएचओ इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह चमेली और एएसआई सुखदेव राज के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए फिरोजपुर शहर में से 105 चाइनीस डोर के गट्टू बरामद किए हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि गुरजीत सिंह, जसवीर सिंह और कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति बाहर से चाइनीस डोर के गट्टू लाकर फिरोजपुर में बेचने का धंधा करते हैं और इस समय दाना मंडी फिरोजपुर गेट शहर के गेट नंबर 1 के अंदर खड़े डोर बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं तो पुलिस द्वारा तुरंत बताई गई जगह पर छापामारी करते हुए नामजद तीनों आरोपियों को काबू करके उनसे चाइनीस डोर के 105 गट्टू बरामद किए गए, जिनके खिलाफ थाना सिटी फिरोजपुर में बीएनएस, दी वाइल्डलाइफ प्रोटक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटक्शन एक्ट 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया है ।
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