Edited By Kamini,Updated: 16 Apr, 2025 01:11 PM

कारोबारियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है।
पंजाब डेस्क : कारोबारियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। अगर आप भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये सूचना आपके लिए ही है, दरअसल, अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
मिली जानकारी के मुताबिक, लाइसेंस की जरूरत छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। सरकार ने इसे समाप्त कर दिया है। वहां की सरकार का कहना है कि, अब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खेलने को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने ये कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया है। बताया जा रहा है कि कारोबारियों को पेट्रोल पंप खोलने के लिए सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। बिना लाइसेंस के सिर्फ कागजी कार्रवाई से पेट्रोल पंप खोला जा सकता है।
बता दें कि, पहले कारोबारियों को पेट्रोल पंप खोलने के लिए कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना और साल में एक बार रिन्यूवल करना होता था। वहीं इसके लिए राज्य व केंद्र दोनों की अनुमति में समय व पैसे दोनों की खर्च होते थे। वहीं इसमें कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज सस्ती हो जाएगी। बताया जा रहा है कि, सरकार के इस फैसले से कारोबारियों, छोटे कारोबारी व तेल कंपनियां बिना किसी परेशानी के पेट्रोल पंप खोल सकेंगे। इससे जहां कारोबारियों को लाभ मिलेगा वहीं वहां के लोगों को भी खूब फायदा होगा, क्योंकि हर जगह पर पेट्रोल पंप खुलने से सभी क्षेत्र में आसानी से पेट्रोल उपलब्ध होगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here