Edited By Vatika,Updated: 08 Apr, 2025 12:44 PM

पंजाब के लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
चंडीगढ़: पंजाब के लाखों पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्थानीय सरकार विभाग ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01-01-2016 से 30-06-2021 तक की संशोधित वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बकाया जारी किए जाएंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय वित्त विभाग के सहयोग से लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी संबंधित बोर्ड, निगम और स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन बकायों का भुगतान करें।
वित्तीय भार संस्थाओं को खुद उठाना होगा
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्णय के कारण होने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार संबंधित संस्थाओं को अपने स्वयं के स्रोतों से वहन करना होगा। इसके लिए वित्त विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त अनुदान या ऋण नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 08-07-2022 को जारी किए गए पत्र में जो निर्देश दिए गए थे, वे भी लागू रहेंगे और उनकी पालना अनिवार्य होगी।