Edited By Kamini,Updated: 02 Dec, 2025 05:04 PM

1 जनवरी से कई लोगों के PAN Card निष्क्रिय (Invalid) होने की खबर सामने आई है।
पंजाब डेस्क : 1 जनवरी से कई लोगों के PAN Card निष्क्रिय (Invalid) होने की खबर सामने आई है। अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड PAN कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने PAN Card-आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले PAN कार्ड बनवाया था।
CBDT के अनुसार, टैक्स फाइलिंग सिस्टम को पारदर्शी और सरल बनाने, साथ ही फर्जी PAN कार्डों पर रोक लगाने के लिए आधार–PAN लिंक करना आवश्यक है। ITR फाइल करने के लिए यह एक कानूनी अनिवार्यता है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा तक PAN को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Invalid) माना जाएगा। इसके कई गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- निष्क्रिय PAN के साथ न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे और न ही आपका कोई लंबित रिटर्न प्रोसेस होगा।
- PAN निष्क्रिय होने पर आपका रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और आपका भुगतान रुका रह सकता है।
- बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाएं प्रभावित होंगी, जैस कि SIP और अन्य निवेशों में फेलियर, उच्च दर पर TDS/TCS कटौती।
- आपके फॉर्म 26AS में TDS/TCS का क्रेडिट नहीं दिखाई देगा और टैक्स अधिक दर पर काटा जा सकता है।
लेट लिंक करने पर क्या होगा?
अगर PAN निष्क्रिय हो जाता है और आप बाद में लेट फीस जमा कर इसे लिंक करते हैं, तो आमतौर पर PAN 30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय कर दिया जाता है। वहीं अगर किसी ने अपने आधार कार्ड की नामांकन आईडी के इस्तेमाल से PAN Card बनाया है तो उसे दोबारा लिंक करने की जरूरत है।
घर बैठे कैसे करें लिंक?
- इस प्रक्रिया के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं-आप इसे ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं।
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर दिखाई देने वाले ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें।
- अगर PAN पहले से निष्क्रिय है, तो 1000 रुपए लेट फीस जमा करें।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर अपनी स्थिति चेक करें।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here