पंजाब के 2 जिलों में धारा 144 लागू, 5 लोगों के इकट्ठ पर लगी सख्त पाबंदी

Edited By Kamini,Updated: 08 Aug, 2023 01:00 PM

section 144 imposed in 2 districts of punjab

पंजाब के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 अगस्त से 9 सितंबर 2023 तक सुबह के सत्र में 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाई जा रही हैं।

रूपनगर/मोगा : पंजाब के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 11 अगस्त से 9 सितंबर 2023 तक सुबह के सत्र में 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाई जा रही हैं। इन परीक्षाओं को देखते हुए जिला मोगा और नवांशहर में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि परीक्षाओं का कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. प्रीति यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक/री-अपीअर परीक्षा अगस्त/सितंबर 2023 के सुचारू संचालन के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगाना आवश्यक महसूस किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रही। उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत जिला रूपनगर के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर सख्त पाबंदी है।  

यह पाबंधी इन स्कूलों के शिक्षकों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा और न ही उन विद्यार्थियों पर लागू होगी, जिनक परीक्षा केंद्र इन स्कूलों में है। उन्होंने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए 11 अगस्त से 6 सितंबर तक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री आनंदपुर साहिब (लड़कियां), एस.एस.एस. स्कूल रूपनगर (लड़कियां), एस.एस.एस. स्कूल श्री चमकौर साहिब (लड़कियां)  और स.स.स. स्कूल (लड़के)  नंगल में करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जा सके। ये आदेश 11 अगस्त से 6 सितंबर तक लागू रहेंगे।

वहीं जिला मोगा में इन परीक्षाओं के लिए तहसील स्तर पर 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मोगा कुलवंत सिंह ने कहा कि इन परीक्षाओं को पारदर्शी और कानून व्यवस्था ढंग से आयोजित करने के लिए, धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में छात्रों और ड्यूटी स्टाफ को छोड़कर आम जनता के लिए प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक समारोहों पर रोक लगाने वाले आदेश जारी किए गए हैं, जो 11 अगस्त से 6 सितंबर, 2023 दोपहर 1.15 बजे तक प्रभावी रहेंगे। बता दें कि ये परीक्षा केंद्र सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल धर्मकोट, सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल निहाल सिंह वाला, सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाघा पुराना और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीम नगर मोगा में स्थापित किए गए हैं।

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