Edited By Urmila,Updated: 02 May, 2025 05:26 PM

यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, परीक्षा दे रहे छात्रों और परीक्षा देने वाले छात्रों के एक (1) पारिवारिक सदस्य पर लागू नहीं होंगे।
श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना) : ए.डी.सी. गुरप्रीत सिंह थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, 4 मई 2025 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए.) दिल्ली द्वारा आयोजित होने वाली नीट (यूजी) 2025 की परीक्षा के लिए जिले के सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल (लड़कियां) मुक्तसर परीक्षा केंद्र के इर्द-गिर्द 100 मीटर के घेरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, परीक्षा दे रहे छात्रों और परीक्षा देने वाले छात्रों के एक (1) पारिवारिक सदस्य पर लागू नहीं होंगे। यह आदेश 4 मई 2025 तक लागू रहेंगे और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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