CBSE स्कूलों के लिए राहत भरी खबर, लागू होंगे नए Rule

Edited By Vatika,Updated: 24 Jun, 2024 09:37 AM

relief news for cbse schools new rules will be implemented

यह खबर उन स्कूलों के लिए राहत वाली है जो किसी ट्रांसफर केस में भी किसी बच्चे को इसलिए एडमिशन नहीं दे

लुधियाना (विक्की): यह खबर उन स्कूलों के लिए राहत वाली है जो किसी ट्रांसफर केस में भी किसी बच्चे को इसलिए एडमिशन नहीं दे पाते कि कहीं सैक्शन में 40 से एक छात्र बढ़ने से सी.बी.एस.ई. के नियम का उल्लंघन न हो जाए। अब ऐसे स्कूलों के लिए सैंट्रल बोर्ड ऑफ़ सैकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है जिसे स्कूल खुलने के बाद स्कूल लागू कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक अब कुछ विशेष परिस्थितियों में एक कक्षा में अधिकतम छात्रों की संख्या 40 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है। यह फैसला उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिन्हें अपने माता-पिता के बीच सत्र में ट्रान्सफर के कारण कक्षा में शामिल होना होता है या ‘आवश्यक रिपीट’ (ई.आर.) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

क्या हैं नए बदलाव
सी.बी.एस.ई. 
के पिछले नियमों के अनुसार, किसी भी कक्षा में एक सैक्शन में अधिकतम 40 विद्यार्थी ही हो सकते थे। अब, कुछ विशेष मामलों में स्कूलों को एक सैक्शन में 45 छात्रों तक रखने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, यह छूट स्वचालित नहीं है। यह छूट केवल उन्हीं छात्रों पर लागू होगी जो अपने माता-पिता के ट्रान्सफर के कारण बीच सत्र में शामिल होते हैं या ‘आवश्यक रिपीट’ (ई.आर.) श्रेणी में आते हैं। यदि कोई स्कूल इस छूट का लाभ उठाना चाहता है तो उसे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। सी.बी.एस.ई. इस छूट के दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्क है।

सामान्य परिस्थितियों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं
सी.बी.एस.ई. 
ने स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे इस छूट को नियम के रूप में न लें। स्कूलों को सामान्य परिस्थितियों में प्रति कक्षा 40 छात्रों की संख्या बनाए रखनी चाहिए। साथ ही शुरूआती कक्षाओं में छात्रों की संख्या को 40 तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

बुनियादी ढांचे के आधार पर अतिरिक्त सैक्शन
यदि 
किसी स्कूल में सी.बी.एस.ई. के नियमों के अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचा और जमीन है तो वह ‘सरस’ पोर्टल पर अतिरिक्त सैक्शन के लिए आवेदन कर सकता है। सैक्शन बढ़ाने या घटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।

पिछले बदलावों पर एक नज़र
2018
 के नियमों के अनुसार प्रति सेक्शन अधिकतम 40 विद्यार्थी होने चाहिए थे। 2019 में कुछ अनुरोधों पर स्कूलों को 45 छात्रों तक की अनुमति दी गई थी। कोविड-19 महामारी के कारण, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के बीच बदलाव के कारण इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया था लेकिन 2023 में सी.बी.एस.ई. ने सभी स्कूलों को 2018 के संबद्धता नियमों का पालन करने और प्री-प्राइमरी से 12वीं तक सभी कक्षाओं में प्रति सैक्शन 40 छात्रों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया था।

इस बदलाव का महत्व
यह
 बदलाव उन छात्रों के लिए फायदेमंद होगा जिन्हें बीच सत्र में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेकर शामिल होना पड़ता है या जिन्हें कक्षा को दुहराना होता है। यह उन स्कूलों को भी राहत देगा जिनके पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा है और वे अधिक छात्रों को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह छूट केवल विशेष मामलों में ही उपलब्ध है और स्कूल इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते।

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