रियल एस्टेट प्रोजेक्टों में करोड़ों निवेश करने वालों को बड़ा झटका

Edited By Kalash,Updated: 03 Jul, 2025 06:51 PM

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रियल एस्टेट प्रोजेक्टों में करोड़ों निवेश करने वालों को बड़ा झटका लगा है

लुधियाना (हितेश): साऊथ सिटी एरिया में नहर के किनारे व लाडोवाल बाईपास के साथ लगते इलाके रियल एस्टेट प्रोजेक्टों में करोड़ों निवेश करने वालों को बड़ा झटका लगा है जिसके तहत उस जमीन को सरकार द्वारा नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना में मार्क कर लिया गया है। इस संबंध में नोटिफिकेशन बुधवार को शहरी विकास विभाग द्वारा जारी किया गया है जिसमें ग्लाडा के अधीन आते नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना में मार्क की गई जमीन के खसरा नंबर दर्ज किए गए हैं।

इनमें साऊथ सिटी एरिया में नहर के किनारे व लाडोवाल बाईपास के साथ लगते इलाके में लांच किए गए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की जमीन भी शामिल हैं। जहां प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल यूनिट लेने के लिए लोगों द्वारा कई सौ करोड़ का निवेश किया गया है। अब यह जमीन सरकार द्वारा नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना में मार्क होने के बाद उन लोगों को बड़ा झटका लगा है। जो लोग पब्लिक नोटिस जारी होने के बाद से प्रोजेक्ट लांच करने वाली कंपनियों के साथ संपर्क कर रहे हैं और खसरा नंबर के आधार पर इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट की जमीन नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना में मार्क हुई है या नहीं।

इन गांवों को किया गया कवर

-बीरमी
-ईसेवाल
-चंगन
-देतवाल
-बग्गा कलां
-गढ़ा
-मलकपुर
-नूरपुर बेट
-बसैमी
-भटि्टयां
-दाखा
-फागला
-गहौर
-भनौहड

अब यह अपनाई जाएगी प्रक्रिया

इस पब्लिक नोटिस में साफ कर दिया गया है कि नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना के तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ही जमीन ली जाएगी। जिसके मुताबिक जमीन के मालिकों को जमीन देने के लिए सहमति देने के लिए कहा गया है।

फिरोजपुर रोड के साथ हंबड़ा रोड को भी किया गया कवर

नए अर्बन एस्टेट बनाने की योजना के तहत साऊथ सिटी व लाडोवाल बाईपास के अलावा फिरोजपुर रोड के साथ हंबड़ा रोड के एरिया को कवर भी किया गया। जिसकी जमीन का कुल एरिया 7806.39 एकड बताया गया है, जिसका नक्शा ग्लाडा की वैबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जिसके बाद से वो लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं, जिन्होंने निवेश के उद्देश्य से करोडों रूपए एकड़ के हिसाब से जमीनें ली हुई हैं और अब उसके बदले में सिर्फ एक रिहायशी व कमर्शियल प्लाट देने की प्रावधान सरकार द्वारा लैंड पूलिंग पॉलिसी में रखा गया है।

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