रेल यात्री Alert! सफर से पहले पढ़ लें ये खबर, गलती से भी इन चीजों के साथ पकड़े गए तो...

Edited By Kamini,Updated: 13 Oct, 2025 12:28 PM

rail passenger alert

त्योहारों पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : त्योहारों पर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दिवाली नजदीक आ रही है, जिसके चलते रेलवे विभाग ने ट्रेने में सफर करने के दौरान कई चीजों पर पाबंदी लगा दी है। ट्रेन में सफर करने से पहले यात्री जान लें कि क्या सामान लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जा सकतें।

बता दें, त्योहारों पर देश भर में लोग ट्रेन में सफर करके अपने घरों में पहुंचते हैं। रोशनी के इस त्योहार को हर कोई अपने परिवार के साथ मनाना चाहता है। घर लौटते समय यात्री अक्सर दिवाली का ढेर सारा सामान साथ लेकर आते-जाते हैं। वहीं रेलवे विभाग के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में सफर के दौरान मिठाइयां, कपड़े और खिलौने तो ले जा सकते हैं, लेकिन रॉकेट, अनार या कोई भी पटाखा लेकर ट्रेन में में नहीं चढ़ सकते। 

अगर आप ट्रेन में पटाखों के साथ पकड़े गए, तो आपको जेल भी हो सकती है। रेलवे के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रेनों में किसी भी प्रकार की ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री ले जाना सख्त मना है, जिसमें पटाखे, फुलझड़ियां, रॉकेट, ग्रेनेड या कोई भी आतिशबाज़ी वाली वस्तुएं शामिल हैं। विभाग ने लोगों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि नियमों की उल्लंघना करना कई यात्रियो की जान को खतरा पैदा कर सकता है। 

पकड़े गए तो होगी सजा

अगर कोई भी यात्री पाटाखों के साथ पकड़ा जाता है तो, रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत, यात्री पर  1,000 रुपए का जुर्माना, 3 साल की कैद या दोनों हो सकते हैं। क्योंकि ट्रेन में पटाखे प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। 

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