पंजाबियों को हर हाल में करना होगा ये काम, जारी हुए सख्त Order

Edited By Kalash,Updated: 06 Feb, 2025 06:47 PM

punjabis strict orders issued

पंजाबियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

पटियाला/रखड़ा : पंजाबियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पटियाला की अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पटियाला की हद में म्युनिसिपल कमेटियों, नगर पंचायतों और गांव की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखेगा तो वह उसका पूरा विवरण पास के पुलिस थाने/चौकी में दर्ज करवाना सुनिश्चित करेगा।  

मनाही के आदेशों में कहा गया है कि जिला पटियाला चंडीगढ़ और हरियाणा से निकट होने के कारण और यहां इंडस्ट्री होने के कारण दूसरे राज्यों और बाहर के जिलों से बहुत सारे लोग नौकरी/काम आदि करने के लिए आते हैं। इसके अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों/संगठनों में पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों से विद्यार्थी/शिक्षार्थी, अलग-अलग व्यवसायों/कारोबार से संबंधित व्यक्ति बतौर पेइंग गेस्ट और कॉल सेंटरों में सर्विस कर रहे कर्मचारी भी किराय पर रह रहे है।    

इसमें से कई व्यक्ति वारदातें करने के बाद वापिस चले जाते हैं और उन्हें  ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मकान मालिकों द्वारा इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस के पास दर्ज नहीं करवाई जाती। इस कारण अमन और कानून की स्थिती के भंग होने का अंदेशा बना रहता है। यह आदेश 5 अप्रैल 2025 तक लागू रहेंगे।

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