कृषि कानूनों के खिलाफ सर्वसम्मति के साथ बिल पास, कल फिर होगा विधानसभा सत्र

Edited By Tania pathak,Updated: 20 Oct, 2020 04:14 PM

punjab vidhan sabha session extended for one day

MSP से नीचे अनाज बेचने पर किसानों को मजबूर किया तो होगी 3 साल की जेल

पंजाब/चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा विशेष सत्र में सभी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित बिलों को पास कर दिया है। इन बिलों में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) स्पेशल प्रोविजंस एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज (स्पेशल प्रोविजंस एंड पंजाब अमेंडमेंट) बिल और द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज (स्पेशल प्रोविजंस एंड पंजाब अमेंडमेंट बिल) शामिल है। उधर, विधानसभा सत्र की कार्यवाही को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 

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अब होगी तीन साल की सजा 
इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि ताजा अध्यादेश लाया जाए, जिसमें MSP को शामिल किया जाए। इस बिल में दर्ज किया गया है कि यदि कोई निजी फर्म या व्यक्तियों का ग्रुप बाहर से आ कर पंजाब में खरीददारी करता है तो एम.एस. पी. से कम जबरन खरीद करने की कोशिश करता है तो उसके लिए 3 सालों की सजा का प्रबंध है। इस बिल में यह भी प्रबंध है कि यदि कोई झगड़ा होता है जिससे किसान अदालत का दरवाज़ा भी खटका सकेंगे। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में केंद्र के कानूनों के खिलाफ तीन नए बिल पेश किए गए, जो केंद्र द्वारा लाए कानूनों के बिल्कुल अलग हैं और एमएसपी को जरूरी करते हैं।

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पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को भूला केंद्र- कैप्टन 
कैप्टन ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को केंद्र भूल गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि आगे इसका हल न निकला तो मूवमेंट और बढ़ेगा। सदन में बिजली संशोधन बिल 2020 खिलाफ भी प्रस्ताव पेश किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली शोध बिल को सरकार खारिज कर रही है। सदन में विशेष प्रावधान एव पंजाब संशोधन विधेयक भी पास किया गया है।

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