शहर में धारा 163 के आदेश, रात 10 से सुबह 6 बजे तक लगी पाबंदी

Edited By Vatika,Updated: 19 Aug, 2025 02:41 PM

punjab strict order

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,,

फरीदकोट (चावला) : जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट पूनमदीप कौर आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले में प्रतिबंध जारी की हैं। ये आदेश 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेंगे।

लाऊडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर लाऊडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि पंजाब उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के तहत कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के लाऊडस्पीकर नहीं चला सकता। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों व अवसरों पर प्रशासक संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेटों से लिखित अनुमति के साथ-साथ पंजाब उपकरण (ध्वनि नियंत्रण) अधिनियम, 1956 में उल्लिखित शर्तों के बाद ही लाऊडस्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सांस्कृतिक व धार्मिक या उत्सवी आयोजनों के दौरान जनता द्वारा लाऊडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है। जिससे लोक शांति भंग होती है। इन सबके मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट ने लाऊडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा।

अवैध कब्जे पर प्रतिबंध
इसके अलावा, फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा सरकारी सड़कों/मार्गों पर भूमि पर अवैध कब्जे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जाएगी।

तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध*
जिला मैजिस्ट्रेट ने फरीदकोट जिले की सीमा में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 100 मीटर के दायरे में तंबाकू रखने और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को इसे बेचने व उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुँचाता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। यह प्रतिबंध 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा।

साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी आदि बिना आगे-पीछे लाइट और रिफ्लेक्टर के चलने पर प्रतिबंध
इसी प्रकार, साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली, रेहड़ी और इसी तरह के अन्य वाहन जिनके आगे-पीछे लाल रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप नहीं लगे हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसे वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इससे न केवल आर्थिक और मानवीय क्षति होती है, बल्कि आम जनता में अशांति और शांति भंग होने का खतरा भी पैदा होता है। इसलिए, इन वाहनों को आगे और पीछे लाल रिफ्लेक्टर या कोई आईग्लास या चमकदार टेप लगाए बिना चलाना प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा।

बिना पूर्व अनुमति के सार्वजनिक तालाबों को भरने पर प्रतिबंध
जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट ने फरीदकोट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक तालाबों को भरने का कार्य आम जनता/पंचायतों द्वारा किया जाता है, जिससे गाँवों में पानी का प्रवाह रुक जाता है, जिससे संघर्ष का डर बना रहता है। इसी के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति/पंचायत अधोहस्ताक्षरी, संबंधित उप-मंडल मैजिस्ट्रेट या संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना सार्वजनिक तालाबों को नहीं भरेगा। यह प्रतिबंध 14 अक्टूबर, 2025 तक लागू रहेगा।

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