Edited By Subhash Kapoor,Updated: 11 Apr, 2025 07:52 PM

जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु शादियों, समारोहों आदि में पटाखे चलाने, आतिशबाज़ी और हवाई फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है।
बठिंडा (विजय वर्मा) : जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु शादियों, समारोहों आदि में पटाखे चलाने, आतिशबाज़ी और हवाई फायरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। इसके अतिरिक्त, कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा पानी की टंकियों या ऊँचाई वाली जगहों पर चढ़ने पर भी पाबंदी लगाई गई है।
जिला बठिंडा की सीमा के अंतर्गत ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों द्वारा रेत/मिट्टी आदि की ढुलाई बिना ढक कर करने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। सेंट्रल जेल बठिंडा और उसके 500 मीटर के दायरे में ड्रोन कैमरा उड़ाने/चालू करने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। साथ ही, शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जेल के 500 मीटर दायरे में (मुख्य सड़क को छोड़कर) किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर पाबंदी लगाई गई है।
जिले में अवैध रूप से सीमेन की बिक्री की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, पंजाब बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट 2016 के अनुसार, बिना अनुमति सीमेन का संग्रहण, परिवहन, उपयोग या बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि इससे पशुधन की नस्ल खराब हो सकती है। हालांकि, यह आदेश पशुपालन विभाग पंजाब द्वारा अधिकृत संस्थानों, अस्पतालों, पोलिक्लीनिक, डेयरी फॉर्म एसोसिएशन के वैध सदस्यों आदि पर लागू नहीं होंगे।
जिले के सभी पी.जी. मालिकों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने पी.जी. में रह रहे विद्यार्थियों/किरायेदारों का पंजीकरण और सत्यापन संबंधित पुलिस थाने या साझा केंद्र में करवाना सुनिश्चित करें। यह जिम्मेदारी पूरी तरह से पी.जी. मालिक की होगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक और आदेश के तहत जिले में ऑलिव ग्रीन (फौजी रंग) की वर्दी और इसी रंग के वाहन जैसे जीप, मोटरसाइकिल आदि के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।
पंजाब विलेज एंड स्मॉल टाउन कंट्रोल एक्ट, 1918 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, रेलवे ट्रैक, नहरें, नाले, पाइपलाइन आदि के आसपास के गांवों के सभी वयस्क नागरिकों को “ठीकरी पहरा” ड्यूटी करने का आदेश दिया गया है ताकि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की जा सके।
पंजाब जेल नियम 2022 के अनुसार केंद्रीय जेल बठिंडा में अवैध आपराधिक गतिविधियों और प्रतिबंधित वस्तुओं के रखने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। जिले में मौजूद हवाई अड्डे के दो किलोमीटर के दायरे में लालटेन पतंगें, इच्छा पतंगें आदि उड़ाने पर रोक लगाई गई है।
सिविल एयरपोर्ट (विरक कलां), गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी (रामां), नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, IOCL, BPCL, HPCL, फ्यूल मंडी मंसा रोड और आस-पास के क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे के उड़ाने पर पाबंदी लागू की गई है। एयरफोर्स स्टेशन भिसियाना के बाहर 100 गज के दायरे में पुलिस वेरिफिकेशन के बिना दुकानों का निर्माण और कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये सभी आदेश 9 जून 2025 तक लागू रहेंगे।