जीरा शराब फैक्टरी को लेकर पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सख्त,  जारी किए निर्देश

Edited By Kamini,Updated: 24 May, 2023 03:08 PM

punjab pollution control board strict regarding cumin liquor factory

फिरोजपुर के जीरा में स्थित मालबोर्स शराब फैक्टरी संबंधी भूमि सर्वेक्षण किए जाने के बाद केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने पी.पी.सी.बी. (पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) को जीरा में एथनॉल प्लांट के आसपास के गांवों का पर्यावरण साइट की जांच करने...

फिरोजपुर : फिरोजपुर के जीरा में स्थित मालबोर्स शराब फैक्टरी संबंधी भूमि सर्वेक्षण किए जाने के बाद केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) ने पी.पी.सी.बी. (पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) को जीरा में एथनॉल प्लांट के आसपास के गांवों का पर्यावरण साइट की जांच करने के बाद निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने दूषित भूजल और मिट्टी के मूल्यांकन और उपचार में विशेषज्ञता रखने वाली एक पेशेवर एजेंसी को शामिल करके मानक दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसा करने और 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।

सी.पी.सी.बी. ने राज्य बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि इकाई अपने प्रतिष्ठान में और उसके आसपास दूषित भूजल क्षेत्र के उपचार के लिए एक डी.पी.आर. जमा करे और पी.पी.सी.बी. की देखरेख में काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करे और संयंत्र इलाज का सारा खर्च खुद वहन करना होगा। सी.पी.सी.बी. ने पी.पी.सी.बी. को पर्यावरणीय क्षति और भूजल प्रदूषण के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने या कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय एजेंसी ने पी.सी.बी.सी. को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज उल्लंघनों पर विचार करने और मालबोर्स इंटरनेशनल द्वारा संचालित इथेनॉल प्लांट और डिस्टिलरी में प्रभावित स्थल के संदूषण के लिए उपचारात्मक उपाय करने और उल्लंघनों का पालन करने के लिए उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।

सी.पी.सी.बी. ने जल आपूर्ति विभाग को प्रभावित क्षेत्र में स्थापित बोरवेलों में पानी की गुणवत्ता मानकों का विश्लेषण करने के लिए उचित निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मानदंडों के अनुपालन के आधार पर बोरवेल से पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और संयंत्र अधिकारियों को प्रभावित गांवों को सुरक्षित पानी के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने चाहिए। अनाधिकृत बोरवेल के इस्तेमाल की खबरों पर सी.पी.सी.बी. ने कहा है कि भूमिगत विभाग ऐसे बोरवेल को सील कर दे. हालांकि उपरोक्त घटनाक्रम की पुष्टि करने के लिए पीपीसीबी का कोई भी अधिकारी रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन सूत्रों ने कहा कि सी.पी.सी.बी. के निर्देशों के अनुसार पी.पी.सी.बी. जल्द ही संयंत्र को नोटिस जारी कर सकता है।

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