Punjab पुलिस का SHO दोषी करार, जानें क्या है पूरा मामला

Edited By Kamini,Updated: 23 Jul, 2025 07:33 PM

punjab police sho found guilty

पंजाब पुलिस के SHO को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

पंजाब डेस्क :  पंजाब पुलिस के SHO को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मोहाली जिले में सीबीआई कोर्ट में लंबे समय से चले आ रहे 2 केसों में SHO इंस्पेक्टर परमजीत सिंह को दोषी करार दिया है।  ये मामला फर्जी एनकाउंटर का है जोकि, 1993 का है।  

गौरतलब है कि, 1992 और 1993 के 2 केसों में के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 1993 में हुए एनकाउंटर मामले को फर्जी साबित किया गया है। इस घटना में शामिल तत्कालीन थाना ब्यास के एसएचओ को दोषी करार दिया गया। एसएचओ पर अगवा करने और गैरकानूनी तौर पर  हिरासत में रखने का आरोप है। मोहाली सीबीआई कोर्ट के जज बलजिंदर सिंह सरां ने मामला की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। SHO परमजीत सिंह को 10 साल की कैद और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में मुकदमे के दौरान एक अन्य पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई, जबकि परमजीत को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, इस मामले में 3 अन्य पुलिस कांस्टेबल को बरी कर दिया गया है।

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