जिले में 14 नवंबर तक लागू हो गई कई पाबंदियां, एक भी नियम तोड़ा तो...

Edited By Sunita sarangal,Updated: 12 Sep, 2025 06:04 PM

punjab orders

जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किए हैं।

नवांशहर: जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी किए हैं।

आतिशबाजी/पटाखों पर प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट ने शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर आतिशबाजी/पटाखों, जिनमें बम, हवाई पटाखे और चीनी पटाखे शामिल हैं, के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह देखा गया है कि लोगों द्वारा आतिशबाजी और पटाखों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिससे शोर प्रदूषण के कारण आम जनता में डर पैदा होता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा रहता है।

ट्रैक्टर या ट्रैक्टर के उपकरणों से स्टंट करने पर रोक

इसी तरह एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले के भीतर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से संबंधित उपकरणों आदि के साथ खतरनाक प्रदर्शन/स्टंट करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टर और संबंधित उपकरणों के खतरनाक प्रदर्शन और स्टंट करने के दौरान युवाओं को गंभीर चोटें लगीं और एक युवा की मृत्यु भी हो गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

बिना अनुमति के नहीं उड़ाया जा सकेगा ड्रोन

जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले के विभिन्न स्थानों पर होने वाले विवाह/धार्मिक समारोहों और अन्य प्रोग्रामों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार कहा गया है कि हाल के दिनों में सीमावर्ती जिलों में असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन के माध्यम से गलत घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जहां उन्हें गिरफ्तार करने के साथ-साथ हथियार भी बरामद किए गए। जिले में सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने या उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश लागू किए गए हैं।

किसी भी सार्वजनिक गली/पार्क/सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के निर्माण पर रोक

जिला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक गली/पार्क/सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से किसी मंदिर, चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा आदि के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने विभाग के तहत आने वाली जमीन पर उपरोक्त निर्माण न होने दें। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन होने पर जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था के खिलाफ बिना किसी देरी के मामला दर्ज किया जाएगा।

हरा आम, नीम आदि कई पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले के भीतर डीलिस्ट क्षेत्र से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि विशेष परिस्थितियों में इन पेड़ों को काटना आवश्यक हो, तो वन विभाग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

दोपहिया वाहनों के साइलेंसर हटाने या पटाखे बजाने पर प्रतिबंध

जिला मैजिस्ट्रेट ने शोर प्रदूषण को रोकने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहनों के साइलेंसर बदलने और साइलेंसर से पटाखे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश साइलेंसर बदलने वाले दुकानदारों/मैकेनिकों और साइलेंसर से पटाखे चलाने वाले वाहनों पर भी लागू रहेंगे और उल्लंघन के मामले में कार्रवाई होगी।

मुंह ढककर/मुंह बांधकर दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध

इसी तरह जिले में आम नागरिकों को दोपहिया वाहन चलाते समय मुंह ढककर/मुंह बांधकर चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण मास्क या कोई अन्य चीज पहनी हो।

बिना पर्ची के नहीं दी जाएगी परैगावालिन

जिला मैजिस्ट्रेट ने बिना पर्ची के परैगावालिन दवा को केवल सक्षम डॉक्टर की पर्ची के आधार पर ही देने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर द्वारा परैगावालिन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। उपरोक्त सभी आदेश 14 नवंबर तक लागू रहेंगे।

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