Edited By Subhash Kapoor,Updated: 18 Dec, 2024 11:06 PM
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ईशा सिंगल ने बताया कि पंजाब स्टेट ई- गर्वनस सोसायटी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की तरफ से हथियार लाइसैंस धारकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।
पटियाला : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ईशा सिंगल ने बताया कि पंजाब स्टेट ई- गर्वनस सोसायटी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की तरफ से हथियार लाइसैंस धारकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन हथियार लाइसैंस धारकों की तरफ से सितम्बर 2019 के बाद ई-सेवा पोर्टल पर अपने अस्ले लाइसैंस सम्बन्धित कोई भी अपेक्षित सेवा के लिए अर्जी नहीं दी गई है तो वह तारीख 1 जनवरी 2025 से पहले- पहले अपेक्षित सेवाओं के लिए अप्लाई करना यकीनी बनाएं, क्योंकि उक्त तारीख के बाद वह अपने हथियार लाइसैंस सम्बन्धित अपेक्षित सेवा ई- सेवा पोर्टल पर प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से ऐसे हथियार धारकों जिनकी तरफ से सितम्बर 2019 के बाद अपने हथियार लाइसैंस सम्बन्धित कोई भी अपेक्षित सेवा ई- सेवा पोर्टल पर अप्लाई नहीं की गई, उनसे अपील की गई है कि वह तारीख 31 दिसम्बर 2024 तक हर हालत में नजदीकी सेवा केंद्र के पास अपेक्षित सेवा सम्बन्धित जरूरी दस्तावेज जमा करवाएं, जिससे हथियार लाइसैंसियों को भविष्य में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े।