Edited By Paras Sanotra,Updated: 06 Jul, 2023 04:19 PM
पर्यावरण की शुद्धता और पशु-पक्षियों व लोगों की जान को नुकसान पहुंचाने वाली चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
पटियाला: पर्यावरण की शुद्धता और पशु-पक्षियों व लोगों की जान को नुकसान पहुंचाने वाली चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के मद्देनजर पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सरकार ने चाइना डोर के निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति जानलेवा डोर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, सिंथेटिक और ग्लास कोटेड डोर का इस्तेमाल किया जाता था जिसके कारण ये डोर आमतौर पर विभिन्न बिजली लाइनों और पेड़ों पर लटकी हुई देखी जाती थी। कई सड़कों पर भी इन डोर के लटकने से काफी जनहानि हुई है। कई पशु-पक्षी भी पेड़ों पर बैठ-बिठाए इन डोरों की जकड़ में फंस जाते थे जिन्हें बचाने के लिए कई बार सोशल मीडिया पर जारी हुईं वीडियोज़ जानवरों को डोर की जकड़ में से निकाल कर बचाने की आम ही देखी गई हैं। दूसरी तरफ इस डोर के कारण कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं जिनमें कई बच्चे इसकी चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो चुके हैं।
इस संबंध में पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन की कॉपी जारी कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि ऐसी सिंथेटिक सामग्री जिसमें प्रसिद्ध चीनी धागा, मांझा, कांच, धातु भागों से लेपित धागा होने के कारण लोगों और पक्षियों की मौत का कारण बन रहा है। प्लास्टिक सामग्री के बहुत लंबी उम्र के कारण प्रकृति में गैर-बायोडिग्रेडेबल होने के कारण ये धागे और डोर चिंता का कारण बनती जा रही हैं क्योंकि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी खतरनाक हैं। पंजाब सरकार ने शक्तियों का उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत इसे बेचने, उत्पादन, भंडारण, सप्लाई और उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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