पंजाब सरकार के सख्त निर्देश, व्यापारियों के लाइसेंस रद्द, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Vatika,Updated: 19 Apr, 2025 03:06 PM

punjab government s strict instructions

ऐसा कोई मामला प्रकाश में आया तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मानसा: जिले के गांव नंगल कलां में गेहूं की खरीद दौरान थैलों में गेहूं का अधिक वजन पाए जाने पर उपायुक्त ने पांच फर्मों को नोटिस जारी करते एक फर्म का लाइसैंस रद्द कर दिया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि उनके ध्यान में लाया गया कि मार्केट कमेटी के अंतर्गत गांव के खरीद केंद्र में पंजाब सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड से अधिक वजन गेहूं की तुलाई करने का मामला पाया गया है। उपायुक्त ने बताया कि इस पर तुरंत कार्रवाई करते मंडी सुपरवाइजर अमनदीप ने तुरंत सभी व्यापारियों के तोल की जांच की और जांच के दौरान 5 फर्मों के तोल अधिक पाए गए और वजन अधिक पाए जाने पर इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा फर्म मेस. जगन नाथ सुरेंद्र कुमार का वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़कर 2 किलोग्राम होने पर संबंधित फर्म पर पंजाब मंडी बोर्ड के नियमों के अनुसार जुर्माना लगाकर लाइसैंस रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अगर मंडियों में किसानों के साथ धोखाधड़ी का कोई मामला सामने आता है तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। उपायुक्त ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आया तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 

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