पंजाबियों, 31 तारीख तक कर लें ये काम, नहीं तो फंस जाएंगे आप

Edited By Vatika,Updated: 23 Aug, 2025 08:56 AM

punjab government one time settelement

निगम के सुपरिंटैंडैंट महीप सरीन, राजीव ऋषि और भूपेंद्र सिंह बडिंग ने बताया कि ..

जालंधर, (खुराना): पंजाब सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स को 31 अगस्त तक बिना ब्याज और पेनल्टी के पुराना टैक्स जमा करने का अवसर है। इस स्कीम का अधिकतम लोग लाभ उठाएं , इसके लिए जालंधर नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने शनिवार 23 अगस्त को छुट्टी के दिन भी निगम स्थित प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस और सभी सेवा केंद्र खुले रखने की घोषणा की है ।

निगम के सुपरिंटैंडैंट महीप सरीन, राजीव ऋषि और भूपेंद्र सिंह बडिंग ने बताया कि इस स्कीम के तहत डिफॉल्टर्स को केवल मूल टैक्स राशि जमा करनी होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी प्रॉपर्टी का वार्षिक टैक्स 1000 रुपए है और मालिक ने 13 साल तक टैक्स नहीं भरा, तो ब्याज और पैनल्टी सहित 32,000 रुपए देने पड़ते। लेकिन इस स्कीम के तहत केवल 13,000 रुपए (मूल टैक्स) जमा करने होंगे।

निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि 31 अगस्त के बाद डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए लोगों से आग्रह है कि वे इस स्कीम का लाभ उठाकर अपना बकाया टैक्स जल्द से जल्द जमा करवा दें।

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