Edited By Vatika,Updated: 19 Oct, 2019 09:37 AM
पंजाब के 4 विधानसभा हलकों में उपचुनाव के लिए प्रचार के तय समय सीमा 19 अक्तूबर शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद आदर्श चुनाव आचार
चंडीगढ़(भुल्लर): पंजाब के 4 विधानसभा हलकों में उपचुनाव के लिए प्रचार के तय समय सीमा 19 अक्तूबर शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता अधीन लागू की जाने वाली पाबंदियों बारे हिदायतें जिला चुनाव अधिकारियोंं को जारी कर दी गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि मतदान का कार्य समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाना है।
चुनाव प्रचार के लिए आए राजनीतिक नेताओं/पार्टी वर्करों/कैंपेन वर्करों को हलकों से बाहर जाना पड़ेगा। इसके अलावा 19 अक्तूबर को शाम 6 बजे के बाद कोई भी रेडियो और टैलीविजन, सिनेमा सहित ऐसे अन्य किसी भी साधन पर चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह चारों विधानसभा हलकों के लिए मतदान के दिन से 48 घंटे पहले ‘ड्राई डे’ रखने की हिदायतें जारी की हैं।