बीबी जागीर कौर को आपत्तिजनक शब्द बोलकर बुरे फंसे SGPC प्रधान धामी, हुआ ये Action

Edited By Kamini,Updated: 14 Dec, 2024 06:01 PM

punjab big action on sgpc chief harjinder singh dhami

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रधान हरजिंदर सिंह धाम पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है।

चंडीगढ़ : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रधान हरजिंदर सिंह धाम पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने SGPC की पूर्व प्रधान और एक राजनीतिक पार्टी की नेता बीबी जागीर कौर के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी और भाषा बोलने के आरोप में SGPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी को सू-मोटो नोटिस जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा महिलाओं के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पंजाब में महिलाओं के अधिकार, सम्मान और स्थिति की रक्षा की जाए।

चेयरपर्सन ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया है कि धामी ने एक पत्रकार से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान महिला समुदाय की सदस्य बीबी जागीर कौर को संबोधित करते हुए बेहद अपमानजनक और अमानवीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसी भाषा और टिप्पणियां न केवल एक महिला को बदनाम करती हैं बल्कि पूरी महिला जाति का अपमान करती हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि धामी शिरोमणि समिति के अध्यक्ष के रूप में एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक सम्मानित पद पर हैं, इसलिए उनके आचरण से पूरी मानव जाति के लिए सम्मान और शालीनता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की उम्मीद है।

महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने नारी जाति के संबंध में कहा है कि 'सो क्यों मंदा आखिए जीतू जमां राजान।' एसजीपीसी को अपील की गई है कि धामी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने पर तुरन्त बर्खास्त किया जाए। महिला आयोग द्वारा जारी सु-मोटो नोटिस जारी होने की तारीख से 4 दिनों के भीतर 17 दिसंबर 2024 तक उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग के संबंध धामी को अपना लिखित स्पष्टीकरण और बयान आयोग के कार्यालय (पंजाब राज्य महिला एससीओ नंबर: 5, सेक्टर-55, फेज-1, एसएएस नगर (मोहाली) उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यदि समय के भीतर इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो आयोग, पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित अधिकारियों को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकता है।

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