Punjab : बिजली चोरी करने वाले सावधान ! कुंडी लगाने से पहले पढ़ें यह खबर

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 May, 2024 08:33 PM

punjab beware of electricity stealers read this news before latching

एंटी पावर थेफ्ट ( बिजली चोरी विरोधी) पुलिस दस्ते के जवानों द्वारा गत एक वर्ष दौरान लुधियाना जिले में बिजली चोरी करने वाले 313 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।

लुधियाना (खुराना) : एंटी पावर थेफ्ट ( बिजली चोरी विरोधी) पुलिस दस्ते के जवानों द्वारा गत एक वर्ष दौरान लुधियाना जिले में बिजली चोरी करने वाले 313 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते पुलिस थाना एंटी पावर थेफ्ट के एसएचओ इंस्पेक्टर नरिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम द्वारा बिजली चोरी के आरोपियों को 2 करोड़ 25 लाख 78,850 रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोकने सहित कंपाउंडिंग फीस के रूप में 35,99,648 रु. अलग से सरकारी खजाने में जमा करवाए गए हैं। 

बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर नरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ यह मामले 1 साल के अंतराल दौरान अर्थात मई 2023 से लेकर 2024 के दरमियान की गई विभिन्न कार्रवाइयों के दौरान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि माननीय अदालत के केस चलने के दौरान अदालत द्वारा बिजली चोरी करने के मामले में आरोपी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की सजा करने का प्रावधान शामिल है, जिसमें सेशन कोर्ट में केस के  ट्रायल दौरान गैर जमानती वारंट जारी होने की संभावना अधिक रहती है। 

उन्होंने बताया कि बिजली चोरी मामले में आरोपी पाए जाने वाले व्यक्ति से  कंप्रोमाइज फीस लोड के हिसाब से बिजली के प्रति यूनिट जुर्माने के रूप में वसूली जाती है जो कि बिजली के रिहायशी मीटर पर 1 किलोवाट के पीछे 3 हजार रु.जबकि कमर्शियल मीटर में 5 हजार रु.प्रति किलोवाट जुर्माने के हिसाब से निर्धारित की गई है।

इस दौरान उन्होंने पिछले करीब 2 महीनों दौरान की गई कार्रवाइयों संबंधी आंकड़े पेश करते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी टीम द्वारा 71,73,609 रू. का जुर्माना वसूलकर उक्त सारी राशि  पावर कॉम विभाग के सरकारी खजाने में जमा करवाई गई है जिसमें कंपाउंडिंग फीस के तौर पर 12,97,112 रू. अतिरिक्त वसूले गए हैं। इंस्पेक्टर नरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी से कंपाउंडिंग फीस के रूप में वसूली जाने वाली सारी राशि पंजाब सरकार के खजाने में जबकि बिजली चोरी करने के मामले को लेकर रिकवर की जाने वाली राशि पावर कॉम विभाग के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। अंत में उन्होंने बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ता बिजली चोरी करने जैसी गैर कानूनी हरकतों से बाज आए नहीं तो चेकिंग के दौरान आरोपी पाए जाने वाले आरोपियों  को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 

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