पंजाब सरकार ने Play Way Schools को लेकर जारी किए सख्त Order, Notification जारी

Edited By Vatika,Updated: 08 Nov, 2025 10:59 AM

play way school

जिले के अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूलों और प्ले-वे स्कूलों के प्री-प्राइमरी विंग का पंजीकरण अनिवार्य

रूपनगर (विजय): बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, पंजाब सरकार ने प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत निजी स्कूल संस्थानों, प्ले-वे स्कूलों का पंजीकरण करने हेतु अधिसूचना जारी की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रुति शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य में, विभाग द्वारा 3-6 वर्ष के बच्चों के लिए ई.सी.सी.ई. (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा) के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।

इस पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी रूपनगर के कार्यालय से तुरंत संपर्क करके आवेदन पत्र संख्या-1 प्राप्त किया जा सकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 31/07/2021 को जारी अधिसूचना को भरकर रंगीन तस्वीरों के साथ दो परतों में फाइल जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी, जिसके बाद सत्यापन प्रक्रिया की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्ले-वे स्कूल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जिला अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूल संस्थानों प्ले-वे स्कूलों की जांच की जाएगी। यदि कोई निजी स्कूल संस्थान प्ले-वे स्कूल नीति के मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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