शहरवासियों के लिए 31 July तक का समय, नहीं तो फिर... जरूर लें इस स्कीम का लाभ

Edited By Urmila,Updated: 09 Jul, 2025 02:31 PM

pay property tax by 31 july

शहर के लोगों को 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर फायदा मिलेगा, वहीं बाद में प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर नुकसान उठाना पड़ेगा।

बठिंडा (विजय) : शहर के लोगों को 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर फायदा मिलेगा, वहीं बाद में प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें ब्याज और जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने शहर निवासियों से अपील करते हुए कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा शहर निवासियों को बड़ी राहत देते हुए 31 जुलाई तक "वन टाइम सैटलमैंट" स्कीम जारी की गई है, शहर निवासियों को ओ.टी.एस. स्कीम का लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर किसी तरह का कोई ब्याज और जुर्माना नहीं देना पड़ेगा और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर 20 प्रतिशत ब्याज तथा 18 प्रतिशत जुर्माना अदा करना पड़ेगा, जिसका नुकसान शहर निवासियों को होगा। इस दौरान उनके साथ सलाहकार शामलाल जैन तथा सुपरिंटैंडैंट प्रदीप मित्तल उपस्थित थे।

मेयर मेहता ने बताया कि साल 2024-25 में अप्रैल से 30 जून तक 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स का कलैक्शन हुआ था, वहीं इस बार साल 2025-26 में अप्रैल से 30 जून तक ओ.टी.एस. स्कीम के तहत 3 करोड़ 8 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्र हुआ है। उन्होंने बताया कि जहां पिछले साल अप्रैल से 30 जून तक ब्याज और जुर्माने सहित प्रॉपर्टी टैक्स के 2 करोड़ रुपए एकत्र हुए, जबकि इस बार ब्याज और जुर्माने के बिना एक करोड़ 8 लाख रुपए अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा हुआ है, जो नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की टीम की मेहनत तथा शहर निवासियों की जागरूकता का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि बठिंडा शहर में 47454 यूनिटों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया जाता है, जिनमें से अब तक 9945 यूनिटों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया जा चुका है, जबकि 31 जुलाई तक और अधिक प्रॉपर्टी टैक्स कलैक्शन होने की संभावना है। उन्होंने शहर निवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह इस वन टाइम सैटलमेंट स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि 31 जुलाई 2025 के बाद 31 अक्टूबर 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 9 प्रतिशत ब्याज तथा 10 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएगा। मेहता ने बताया कि 31 अक्तूबर के बाद रूटीन के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माना वसूल किया जाएगा, जिसका नुकसान शहर निवासियों को होगा।

12, 19 व 26 जुलाई को भी खुला रहेगा दफ्तर

उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब 31 जुलाई तक शनिवार वाले दिन भी प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा दफ्तर खुला रखा जाएगा, ताकि कामकाज में व्यस्त रहने वाले शहर निवासियों द्वारा शनिवार के दिन प्रॉपर्टी टैक्स अदा करके ओ.टी.एस. स्कीम का 31 जुलाई तक अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैसे शनिवार को छुट्टी होती है, परंतु इस स्कीम का शहर निवासियों को अधिक से अधिक फायदा देने के लिए 12 जुलाई, 19 जुलाई तथा 26 जुलाई शनिवार के दिन भी दफ्तर खुला रहेगा।

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