मैरिज पैलेसों को लेकर जारी हुए आदेश, लगा पूर्ण प्रतिबंध

Edited By Kalash,Updated: 13 Jan, 2026 06:38 PM

orders have been issued regarding marriage halls

मोगा जिले में मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

मोगा (बिन्दा): डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट मोगा सागर सेतिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का 46) 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोगा जिले में मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

आदेश में कहा गया है कि पैलेसों में समारोहों के दौरान कई व्यक्तियों द्वारा हथियार लेकर चलना और हवा में फायरिंग करना एक फैशन बन गया है, जिससे कई बार अप्रिय घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। इसलिए जनहित के लिए जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग करने पर रोक लगाना जरूरी है। ये आदेश 10 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।

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