Edited By Sunita sarangal,Updated: 20 Nov, 2023 02:39 PM

पंजाब के खेतों में पराली जलाने के मामलों में प्रसाशन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में पराली जलाने का एक ओर मामला गांव सेहोवाल तहसील नकोदर से सामने आया है।
जालंधरः पंजाब के खेतों में पराली जलाने के मामलों में प्रसाशन द्वारा कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में पराली जलाने का एक ओर मामला गांव सेहोवाल तहसील नकोदर से सामने आया है। जहां एक नम्बरदार सर्बजीत सिंह को अपने खेतों में पराली को आग लगाने पर निलम्बित कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने अपने खेतों में पराली जलाने के आरोप में नम्बरदार सरबजीत सिंह, गांव सेहोवाल तहसील नकोदर को नम्बरदारी से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नम्बरदार द्वारा कथित तौर पर अपने खेतों में पराली को आग लगाई गई है। उसने सुप्रीम कोर्ट और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है जिस कारण उसे इस दोष में डिप्टी कमीश्नर विशेष सारंगल ने उसकी नम्बरदारी से निलम्बित करने के साथ-साथ 5 हजार रुपए का चालान काटा है। इसके साथ ही नम्बरदार सरबजीत सिंह को 28 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर पराली को आग लगाने का कारण बताना होगा।
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