Edited By Vatika,Updated: 30 Jul, 2020 10:18 AM
पंजाब सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 को प्रभावशाली बनाते हुए निर्णय लिया है कि अब लाइसेंस धारक अपने के पास सिर्फ दो
मोगा: पंजाब सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार आर्म्स (संशोधन) एक्ट 2019 को प्रभावशाली बनाते हुए निर्णय लिया है कि अब लाइसेंस धारक अपने के पास सिर्फ दो हथियार रख सकता है। पहले तीन हथियार ले जाने की आज्ञा थी। लेकिन 2 हथियारों की ही अनुमति है।
ऐसे में पंजाब के सभी लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने पास रखे 2 से अधिक हथियार 13 दिसंबर 2020 तक अधिकृत हथियार डीलर के पास जमा करवाए।ज़िला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर मोगा सन्दीप हंस ने समूह हथियार धारकों को सूचित करते कहा कि जिनके पास 2 से अधिक हथियार हैं, वह अन्य हथियार पुलिस थाने या हथियार डीलर के पास तुरंत जमा करवाएं।
ऐसा ना करने पर आर्मस रूल्ज -2016 के तहत सख़्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 2 से अधिक हथियारों को जमा करवाने के बाद अस्ले को डिस्पोज आफ (सेल /ट्रांसफर) करने की कार्रवाई भी तुरंत की जाएगी।