अब DJ चलाने के लिए लेना होगा License, कोर्ट ने जारी किए आदेश

Edited By Vatika,Updated: 31 May, 2022 01:24 PM

now license has to be taken to play dj in resort marriage palace or hotel

रिसोर्ट, मैरिज पैलेस या पांच सितारा होटल में शादी समारोह या अन्य कमर्शियल कार्यक्रम में डी.जे.

चंडीगढ़ (रमेश हांडा): रिसोर्ट, मैरिज पैलेस या पांच सितारा होटल में शादी समारोह या अन्य कमर्शियल कार्यक्रम में डी.जे. या म्यूजिक बजाना है तो आयोजकों को म्यूजिक कम्पनियों द्वारा आधिकारिक कम्पनी से लाइसैंस लेना होगा। लाइसैंस की फीस 20000 प्रति कार्यक्रम निर्धारित की गई है।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोवेक्स कम्युनिकेशन नामक कॉपीराइट कम्पनी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी भी कमर्शियल या सामाजिक कार्यक्रम, जो कि कॉपी राइट एक्ट के दायरे में आता है उसे डी.जे. या म्यूजिक बजने से पहले म्यूजिक कम्पनी के कॉपी राइट्स के तहत निर्धारित फीस देनी होगी।

कम्पनी के अधिकारी संदीप सिंह के अनुसार डी.जी. संचालक को भी प्रतिवर्ष म्यूजिक कम्पनियो के गाने बजने के लिए लाइसैंस लेना होगा जिसे हर कार्यक्रम में साथ रखना होगा ताकि जांच के वक्त वह लाइसैंस को दिखा सके। एक वर्ष की लाइसैंस फीस 10000 रुपए निर्धारित है जिसे  डी.जे. संचालक की स्थिति देखकर कम भी किया जा सकता है।

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