Edited By Neetu Bala,Updated: 14 Feb, 2024 04:06 PM

चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 2024-25 के वित्तीय सत्र में लागू होने वाली आबकारी नीति कभी भी जारी की जा सकती है।
पंजाब डैस्कः चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 2024-25 के वित्तीय सत्र में लागू होने वाली आबकारी नीति कभी भी जारी की जा सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने आबकारी नीति तैयार कर कर ली है जिसका नोटीफिकेशन एक सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ी सोच-समझकर इस नीति को तैयरा किया है। इस नीति को तैयार करने का मुख्य मकसद शराब की तस्करी को रोकना है। नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से शराब की तस्करी की जा रही है जिससे प्रशासन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2023 में प्रशासन को 200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस नीति के अनुसार कोई भी बिना परमिट के शराब नहीं बेच सकेगा।
गौरतलब है कि इस बार जल्दी आबकारी नीति लाई जा रही है क्योंकि मार्च महीने में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो सकती है। इसलिए इस माह के अंत तक 1 अप्रैल से लागू होने वाली नीति की नोटीफिकेशन जारी कर दी जाएगी।
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