Edited By Kamini,Updated: 01 Aug, 2025 02:27 PM

पंजाब की नाभा जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी हुआ है।
पंजाब डेस्क : पंजाब की नाभा जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी हुआ है। एसटीएफ द्वारा 6000 नशीली गोलियों की बरामदगी मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाभा जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी का हस्ताक्षरित और प्रमाणित बयान अभी तक पेश नहीं किया गया है, जबकि इस संबंध में कई बार आदेश दिए जा चुके हैं। अदालत ने आदेश दिया है कि जेल अधीक्षक 7 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश हों और पूरी रिपोर्ट दाखिल करें।
अदालत का सख्त रुख
जज ने सख्त लहजे में पूछा कि इस वर्ष 1 फरवरी को भी सीआरपीसी के तहत आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ जीती का बयान दर्ज करने और उसका प्रिंटआउट लेकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवाकर पंजीकृत कवर में अदालत को भेजने का आदेश दिया गया था, लेकिन वह अब तक क्यों नहीं भेजा गया?
अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेशों की अनुपालना न करना न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने के बराबर है। इसलिए जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।
क्या है मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एसटीएफ ने 28 नवंबर 2021 को गुरजीत सिंह उर्फ जीती, निवासी गांव बडाली, जिला रूपनगर को लूमोटिल की 6000 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, इन गोलियों के नमूनों में डाईफेनोक्सीलेट हाइड्रोक्लोराइड नामक नशीला पदार्थ पाया गया था। मामले में आरोपी से बरामद की गई गोलियां व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती हैं।
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