Edited By Kalash,Updated: 12 Apr, 2025 06:15 PM

सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई है।
बठिंडा (विजय वर्मा): जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बठिंडा शहर में ट्रैफिक को सही ढंग से चलाने के लिए हैवी कमर्शियल वाहनों (ट्रक, ट्राले, तेल वाली गाड़ियों आदि) की सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई गई है।
आदेशों के अनुसार बठिंडा शहर की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण शहर में वाहनों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा भारी संख्या में भारी कमर्शियल वाहन भी शहर में प्रवेश करते हैं, जिनके लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है।
आदेशों के अनुसार मानसा की ओर से आने वाला ट्रैफिक आई.टी.आई. चौक से होता हुआ टी-प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड होते हुए जाएगा। इसी प्रकार डबवाली की ओर से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट बादल रोड से रिंग रोड पर जाएगा। इसी प्रकार मलोट/मुक्तसर की ओर से आने वाला ट्रैफिक टी-प्वाइंट रिंग रोड से आई.टी.आई. चौक, घनैया चौक और बरनाला बाईपास से जाएगा।
इसी प्रकार गोनियाना की तरफ से आने वाला ट्रैफिक घनैया चौक बठिंडा, टी-प्वाइंट रिंग रोड मलोट रोड से रिंग रोड, घनैया चौक से बरनाला बाईपास से होकर जाएगा। इसी तरह चंडीगढ़ की ओर से आने वाला ट्रैफिक बीबीवाला चौक बठिंडा से घनैया चौक की ओर जाएगा।
आदेश के अनुसार जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले द्वारा पत्र के माध्यम से फूड ग्रेन के ट्रकों को शहर में प्रवेश की छूट मांगी है। इन फूड ग्रेन ट्रकों के शहर में प्रवेश करने से पहले ट्रक मालिकों को जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, बठिंडा द्वारा जारी विशेष पास प्राप्त होंगे। आदेश के अनुसार, ये पास जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, बठिंडा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बठिंडा से तालमेल कर जारी किए जाएंगे।
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